नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की माइनिंग पॉलिसी, अवैध खनन, बिना पीसीबी के अनुमति के संचालित स्टोन क्रशरों एवं आबादी क्षेत्रों में संचालित स्टोन क्रशरों के खिलाफ 38 से अधिक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार (30 सितंबर) को भी जारी रखी है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.
मामले के मुताबिक बाजपुर निवासी रमेश लाल, मिलख राज, रामनगर निवासी शैलजा शाह सहित 38 लोगों की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. ये याचिकाएं विभिन्न बिंदुओं को लेकर दायर की गई हैं.
कुछ याचिकाओं में प्रदेश की खनन नीति को चुनौती दी गई है. कुछ में आबादी क्षेत्रों में चल रहे स्टोन क्रशरों को हटाए जाने के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई. कुछ जनहित याचिकाओं में स्टोन क्रशरों द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे खनन तथा कुछ जनहित याचिकाओं में स्टोन क्रशरों द्वारा पीसीबी के मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं.