नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में वन गुर्जरों के संरक्षण और विस्थापन करने के मामले में दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक सुनवाई की. मामलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है. पिछली तारीख पर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ या नहीं. मामले में आज याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 23 मार्च की तिथि नियत है.
पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिये थे कि कॉर्बेट पार्क के सोना नदी में क्षेत्र में छूटे हुए 24 वन गुर्जरों के परिवारों को 10 लाख रुपये तीन माह के भीतर दिए जाएं. इसके अलावा सोना नदी क्षेत्र के 24 छूटे हुए वन गुर्जरों के परिवारों को 6 माह के भीतर भूमि देने के निर्देश दिए थे. साथ ही वन गुर्जरों के सभी परिवारों को जमीन के मालिकाना हक सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी 6 माह के भीतर देने को कहा था.
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