नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार के लक्सर में हुए मिड डे मील घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो नई गाइड लाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. इसके अलावा सरकार चाहे तो प्रधानाचार्य व अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश एनएस धनिक की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.
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बता दें कि लक्सर निवासी सोमेंद कुमार ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें सोमेंद ने कहा था कि किसान इंटर कॉलेज लक्सर के प्रधानाचार्य व अन्य अधिकारियों ने मिड डे मील योजना में घोटाला किया है. छात्रों को निम्न श्रेणी का भोजन दिया जा रहा है. जिसकी शिकायत उन्होंने सरकार व उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.