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HC ने मंगलौर विधायक के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर की सुनवाई, जानें आगे क्या हुआ

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Published : Jul 31, 2023, 6:23 PM IST

उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. चुनाव याचिका सीट से हारे कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने दायर की है.

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नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार की मंगलौर विधानसभी सीट से बहुजन समाज पार्टी के विजयी प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए अगली सुनवाई 2 अगस्त की तिथि नियत की है.

सोमवार को सुनवाई के दौरान विजयी प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी की तरफ से कहा गया कि याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं बनता है. इसलिए इसे निरस्त किया जाए. जो आरोप लगाए गए हैं, उससे संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं. जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि याचिका नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में दायर की गई है. इसलिए याचिका निरस्त करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है.

मामले के मुताबिक, मंगलौर सीट से कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि वर्तमान विधायक सरवत करीम अंसारी द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र पेश किया गया, उसमें उन्होंने कई तथ्य छुपाने के साथ ही अपनी संपत्तियों का सही ब्यौरा पेश नहीं किया गया.
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उन्होंने शपथपत्र में अपनी व अपनी पत्नी की आय गलत दर्शाई है. इनकम टैक्स का सही विवरण नहीं दिया है. शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गलत पेश किए हैं और अपनी संपत्ति के गलत आंकड़े शपथपत्र में पेश किए हैं. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सरवत करीम अंसारी द्वारा सोशिल मीडिया पर झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह किया है. इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए.

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