नैनीतालः हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हो रही कटौती के मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार समेत याचिककर्ता के द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया, जिसको सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तिथि तय की है.
बता दें कि देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ठ व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के संबंध में 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी किया. इसके बाद सरकार ने बिना पेंशनधारियों की अनुमति के 1 जनवरी 2021 से उनकी पेंशन से अनिवार्य कटौती करनी शुरू कर दी है.