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रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से कटौती का मामला, HC में 2 अगस्त को अगली सुनवाई

स्वास्थ्य बीमा के नाम पर राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से हो रही कटौती के मामले पर हाईकोर्ट में 2 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

Nainital
नैनीताल

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Published : Jul 23, 2021, 10:07 PM IST

नैनीतालः हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हो रही कटौती के मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार समेत याचिककर्ता के द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया, जिसको सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तिथि तय की है.

बता दें कि देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ठ व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के संबंध में 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी किया. इसके बाद सरकार ने बिना पेंशनधारियों की अनुमति के 1 जनवरी 2021 से उनकी पेंशन से अनिवार्य कटौती करनी शुरू कर दी है.

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याचिकर्ताओं का कहना है कि यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है. सरकार इस पर इस तरह की कटौती नहीं कर सकती. यह असंवैधानिक है. पूर्व में यह व्यवस्था थी कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा सरकार खुद वहन करती थी. परंतु अब सरकार उनके पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हर महीने राशि काट रही है. लिहाजा इस संबंध में जारी पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाए. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब कोर्ट में पेश किया है.

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