नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में वक्फ ट्रिब्यूनल के (Kumaon Mandal Waqf Board Tribunal case) प्रथम सदस्य उप जिला अधिकारी नैनीताल के स्थान पर उनके समतुल्य किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जिला अधिकारी नैनीताल और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
इस मामले में हल्द्वानी निवासी जावेद ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल के वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का गठन हल्द्वानी में 2016 में किया था. इसका प्रथम सदस्य उप जिला अधिकारी नैनीताल को नियुक्ति किया गया था.