नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand high court) ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमणकारियों की तरफ से दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं व अपील पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फिलहाल अतिक्रमणकारियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी व अतिक्रमणकारियों की तरफ से दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं व अपील पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं दी है. ऐसे में अब खंडपीठ रवि शंकर जोशी की जनहित याचिका में निर्णय आने के बाद 11 मई को इन जनहित याचिकाओं व अपील पर सुनवाई करेगी.
वहीं, आज सुनवाई के दौरान मदरसा गुसाईं गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह के संरक्षक मोहम्मद इदरीश अंसारी ने विशेष अपील दायर कर कहा है कि उनको रेलवे द्वारा बिना नोटिस जारी करके हटाया जा रहा है. उनको कहीं अन्य जगह नहीं बसाया जा रहा है. जब तक उन्हें कहीं अन्य जगह नहीं बसाया जाता तब तक उन्हें नहीं हटाया जाए. वहीं, एकलपीठ ने पूर्व में उनकी याचिका यह कहकर निरस्त कर दी थी कि इस मामले में पहले से ही आदेश हुए हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में रवि शंकर जोशी की जनहित याचिका में दूसरी पीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है. जिसमें निर्णय आना अभी बाकी है. ऐसे में इन मामलों में अब कोर्ट निर्णय आने के बाद 11 मई को सुनवाई करेगी.
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