नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे के मामले में प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने एनएचएआई से 45 दिन के भीतर एक प्रपोजल पेश करने को कहा है.
एनएचएआई को प्रपोजल शपथपत्र के माध्यम से कागजातों के साथ पेश करना है. आज सुनवाई के दौरान एनएचएआई की तरफ से कहा गया कि उन्होंने मार्च 2022 में जर्मन ऑस्ट्रेलियन कंपनी को सर्वे के लिए 9 करोड़ का ठेका दे दिया है. एनएचएआई इस प्रोजेक्ट का नए सिरे से सर्वे करेगी और पूरे प्रोजेक्ट का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा. पुराने प्रोजेक्ट में चार स्टेशन बनाने का प्रपोजल था. ऐसे में अगर बेस स्टेशन के लिए भूमि पक्की नहीं मिलती है तो दूसरी जगह बेस स्टेशन बनाया जा सकता है.