नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल पर उनके पद का दुरुपयोग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से 2 नवंबर तक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुपयोग किया था. गौरव गोयल पर आरोप है कि उन्होंने रुड़की नगर निगम का मेयर रहते हुए किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में मोबाइल पर 25 लाख रुपये मांगे थे, जिसकी उनके पास रिकॉडिंग भी है.
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