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रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल के खिलाफ पद के दुरुपयोग का मामला, HC ने सरकार से मांगा अतिरिक्त शपथ पत्र - रुड़की न्यूज

Roorkee former mayor Gaurav Goyal पर पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है. इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई गई थी, जिस पर आज 29 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से अतिरिक्त शपथ पत्र मांगा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 29, 2023, 4:59 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल पर उनके पद का दुरुपयोग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से 2 नवंबर तक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुपयोग किया था. गौरव गोयल पर आरोप है कि उन्होंने रुड़की नगर निगम का मेयर रहते हुए किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में मोबाइल पर 25 लाख रुपये मांगे थे, जिसकी उनके पास रिकॉडिंग भी है.
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अमित अग्रवाल ने कोर्ट को बताया था कि गौरव गोयल का वॉइस सैम्पल फोरेंसिक लैब भेजा गया था, जो फोरेंसिक जांच में सही पाया गया. यही नहीं गौरव गोयल ने मेयर रहते हुए अपनी एक महिला कर्मचारी के पति को झूठे केस में फंसवाया. बाद में उस पर दवाब डालकर कहा कि यह केस तभी वापस लूंगा जब आप उनके साथ सम्बंध बनाएंगी.

अमित अग्रवाल ने याचिका में कहा कि इस मामले में भी पुलिस ने गौरव गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी. हालांकि कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए दोबारा से जांच के आदेश दिए थे. याचिकाकर्ता का कहना है कि मेयर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिसकी शिकायत सरकार को भी कई बार की गई, लेकिन अभी तक उनको पद से नहीं हटाया गया. बता दें कि इसी साल जुलाई महीने में गौरव गोयल ने रुड़की नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दिया है, जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है.

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