नैनीताल: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पूर्व समाज कल्याण अधिकारी कांति राम जोशी की मजिस्ट्रेट के सम्मिंग आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज 25 उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त की तिथि नियत की है. साथ में कोर्ट ने उनकी जमानत प्राथर्ना पत्र को भी इस याचिका के साथ लिस्ट करने के निर्देश भी दिए है. जोशी ने अपनी याचिका में कहा है कि मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए है और उन्हें सम्मन जारी किया है. इस सम्मनिंग आदेश को उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है.
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