देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. पूर्व में कोर्ट ने जेल महानिदेशक से पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन किया गया. राज्य के जेलों में कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कैदियों के लिए जेल में रहने की क्या व्यवस्था है?
इसके अलावा कोर्ट ने जेल महानिदेशक से सवाल किया था कि जेल में कैदियों का क्या शिक्षा एवं रोजगार दिया जा रहा है. जेल मैनुअल में संशोधन किया गया है या नहीं. इसके साथ जेलों की क्षमता की जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने इस सभी सवालों पर जेल महानिदेशक को स्पष्ट शपथपत्र पेश करने को कहा था.
पढ़ें-'शक्तिमान' मौत मामले में मंत्री गणेश जोशी को बड़ी राहत, CJM कोर्ट ने किया बरी
इस पर जेल निदेशक ने शपथ पत्र पेश कर कहा गया था कि प्रथम चरण में देहरादून, हरिद्वार और सब जेल हल्द्वानी में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है. दूसरे चरण में राज्य के सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है. कैदियों के रोजगार के लिए कौशल विकास योजना का सहयोग लिया जा रहा है.