नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे बड़े वाहनों को चलाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सचिव खनन, एसएसपी, कमिश्नर कुमाऊं, जिला अधिकारी व चीफ इंजीनियर सिंचाई से 15 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
मामले के अनुसार राम सिंह निवासी ग्राम अमिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारिश होने के कारण गौला नदी ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग ड़हरा क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अभी तक नहीं बना.
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