नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में खनन (Mining in Ganga river between Raiwala to Bhogpur in Haridwar) को लेकर मातृ सदन की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL filed by Matri Sadan) पर सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा. पूर्व में ही कोर्ट ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को इस मामले में पक्षकार बनाया था.
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार मातृ सदन ने गंगा नदी में खनन के खिलाफ याचिका (petition against mining in ganga river) दायर किया था. याचिका में बताया कि हरिद्वार में गंगा नदी (Haridwar Ganga River) में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है. जिससे गंगा नदी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (National Mission for Clean Ganga) को पलीता लगा रहे हैं.