नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई की. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है.
विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने दायर की थी याचिका:मामले के अनुसार अपनी बर्खास्तगी के आदेश को बबिता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ठ, कुलदीप सिंह और 102 अन्य ने एकलपीठ को चुनौती दी है. याचिकाओं में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं 27, 28 और 29 सितंबर 2022 को समाप्त कर दी गई थी. बर्खास्तगी आदेश में उन्हें किस आधार और किस कारण की वजह से हटाया गया. इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उन्हें सुना गया है.
बर्खास्त कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों की तरह किया कार्य:बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया है. एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है. यह आदेश विधि के खिलाफ है. विधानसभा सचिवालय में 396 पदों पर बैक डोर नियुक्तियां 2001 से 2015 के बीच में भी हुई हैंं, जिनको नियमित किया जा चुका है.