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चुनाव के लिए रुद्रपुर नवीन मंडी अधिग्रहण का मामला, HC ने डीएम उधमसिंह नगर को दिए ये निर्देश - HC ने डीएम उधमसिंह नगर को दिए ये निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर की नवीन मंडी स्थल को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा अधिग्रहित करने के मामले में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने डीएम उधमसिंह नगर को 10 दिन के भीतर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया है.

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चुनाव के लिए रुद्रपुर नवीन मंडी अधिग्रहण का मामला

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Published : Jan 5, 2022, 4:51 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर की नवीन मंडी स्थल को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा अधिग्रहित करने के मामले में खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 10 दिन के भीतर निस्तारित करें. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई.

किसान संगठन के सचिव अमनदीप की ओर से दायर जनहित याचिका में अधिग्रहण को चुनौती दी गई है. जनहित याचिका में कहा है गया है कि प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रुद्रपुर की नवीन मंडी स्थल को अपने कब्जे में ले रहा है और इस स्थल पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जा रहा है. ऐसे में प्रशासन ने नवीन मंडी की 20 दुकानों का अधिग्रहण कर 9 जनवरी 2022 तक खाली करने के आदेश दिए हैं.

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जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे किसानों को दिक्कत होती है और किसान अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं, ऐसे में वो कहां जाएं. इस समय मटर, आलू, गोभी, हरी सब्जियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में इस कार्य पर रोक लगाया जाए.

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