नैनीताल: उत्तराखंड में नेपाली मूल के मजदूरों को कोरोना वैक्सीन ना लगाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया है. राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा है.
नेपाली मजदूरों को वैक्सीन न लगाने का मामला पहुंचा HC, केंद्र को बनाया पक्षकार - राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा
13:10 May 19
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा है.
बता दें कि नेपाली मूल के श्रमिकों को कोरोना वैक्सीन ना लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को याचिका में पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है. वहीं, कोर्ट ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता आदित्य प्रताप को याचिका में न्याय मित्र नियुक्त किया है.
ये भी पढ़ें:शत्रुघ्न सिंह बने CM तीरथ के मुख्य सलाहकार, कल दिया था सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा
बता दें कि, दिल्ली निवासी एलएलबी की छात्रा मेघा पांडे ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र भेजकर कहा था कि उत्तराखंड में नेपाली मूल के कई मजदूर काम करते हैं, जो घरों में सामान सप्लाई करने समेत अन्य कामों में लगे हैं. इन लोगों के लिए सरकार द्वारा संक्रमण काल में वैक्सीन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. मुख्य न्यायाधीश के नाम भेजे गए पत्र में मेघा का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में मजदूर दिन-रात दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं. ऐसे में इन लोगों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है. साथ ही मजदूरों से संक्रमण फैल सकता है, लिहाजा सरकार को इन मजदूरों की तरफ ध्यान देना चाहिए.
मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने मेघा के पत्र को स्वत संज्ञान लिया और मेघा के पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने को कहा है. वहीं, इस याचिका में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है.