नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका से पूछा है कि यह ठेका किस नियम के तहत दिया गया है. मामले में हाईकोर्ट ने कल यानी मंगलवार को जवाब मांगा है.
बता दें, यूपी के अमरोहा निवासी अजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नगर पालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका दिया है. साथ ही मनमानी करते हुए ठेका 20 फीसदी कीमत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो नियम विरुद्ध है. याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत कीमत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं, जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है.