नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ समाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की जनहित याचिका पर आज सुनवाई की. मामले में खण्डपीठ ने कहा पूर्व में रेलवे द्वारा दिये गए पत्र पर जिला प्रशासन और रेलवे दोनों संयुक्त बैठक करें. जिसमें अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्णय लिया जाये. मामले की रिपोर्ट 6 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने को कहा गया है.
मामले के अनुसार 9 नवम्बर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की. जिसमें 10 हफ्तों के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिये गये थे. हाईकोर्ट ने कहा था जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको रेलवे पीपीएक्ट के तहत नोटिस देकर जनसुवाईयां की जाये. आज रेलवे की तरफ से कहा गया हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. जिनमें करीब 4365 लोग मौजूद हैं. हाई कोर्ट के आदेश पर इन लोगों को पीपीएक्ट में नोटिस दिया गया. जिनकी रेलवे ने पूरी सुनवाई कर ली है.
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