नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक फील्ड में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए फील्ड, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए कि अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया जाए. इसके साथ ही कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की जाये.
11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई:मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है. छतोला गांव निवासी राजीव बलुटिया और 12 अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छतोला गांव में बच्चो के खेलने के लिए एक फील्ड है. जिसको नवयुवक मंगलदल द्वारा एक एक लाख रुपये खर्च करके उसका जीर्णोद्धार किया. इसी फील्ड से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है.