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भाजपा से निष्कासित विधायक प्रणव चैंपियन को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने कही ये बात

17 जुलाई को राज्य और केंद्र ने विधायक चैंपियन की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने के साथ उनको दिए गए शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए थे

विधायक प्रणव सिंह चैंपियन

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Published : Jul 29, 2019, 4:33 PM IST

नैनीताल:बीजेपी से निष्कासित हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वाई प्लस सुरक्षा हटाये जाने के मामले पर सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. चैंपियन की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वो विधायक चैंपियन की प्रत्यावेदन पर विचार करें. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है तो उन्हें सुरक्षा दें.

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साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार एसएसपी को आदेश दिए कि वह कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के प्रत्यावेदन पर विचार कर एक सप्ताह के भीतर उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण करे. वहीं कोर्ट ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है.

ललीत शर्मा

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बता दें कि विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 25 सालों से उन्हें केंद्र सरकार की ओर से वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई थी. लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ दिन पहले यह सुरक्षा वापस ले ली. जिसके चलते उनके परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है. साथ ही याचिका में कहा गया था कि सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ उनके बंदूक के 3 लाइसेंस भी वापस ले लिए हैं. लिहाज उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए. वही विधायक चैंपियन ने सरकार से अपनी सुरक्षा वापस लेने का कारण पूछा है?

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