नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी जिले में पवित्र गंगा में फ्लोटिंग हट व फ्लोटिंग रेस्टोरेंटों के द्वारा मांसाहारी भोजन और मलमूत्र डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि इस मामले राज्य प्रदूषण बोर्ड व गंदगी फैला रहे रेस्टोरेंट को पक्षकार बनाएं.
मामले की अगली सुनवाई 28 दिसम्बर की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार नवीन सिंह राणा स्वर्गआश्रम जोंक जिला पौड़ी गढ़वाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में गंगा पर फ्लोटिंग हट व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति दी है, पंरतु इनके द्वारा इस अनुमति का गलत उपयोग किया जा रहा है.
पढ़ें-स्वच्छ भारत मिशन पर लग रहा ग्रहण, टिहरी झील में डाली जा रही गंदगी