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घोटाला: प्रधान पर गंभीर आरोप, नैनीताल HC ने सचिव पंचायती राज को किया तलब

घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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Published : Dec 10, 2019, 12:00 AM IST

Updated : Dec 10, 2019, 7:04 AM IST

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नैनीताल हाई कोर्ट

नैनीताल:हरिद्वार जिले के बडेडी राजपूताना गांव में विकास कार्यों के नाम पर हुए कथित घोटाले के मामले नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सचिव पंचायती राज को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसके अलावा बडेडी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव के प्रधान और प्रधान पति को भी कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिया है.

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज को घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव पंचायती राज से पूछा है कि एसएसपी के आदेश के बावजूद भी घोटले में शामिल लोगों पर कार्रवाही क्यों नहीं की गई?

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बता दें कि हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है.

आरोप

  • प्रधान पति द्वारा 1400 रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदा गया.
  • कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला.
  • प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला.
  • शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था.
  • याचिका में कहा गया है कि प्रधान बिना मीटर लगाए ही बिजली का उपयोग कर रहे हैं. प्रधान पति बिजली की चोरी कर रहे हैं.
  • विधायक निधि से किये गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बताकर पैसे का घोटाला किया गया है.

इसी घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उनके द्वारा डीएम से शिकायत की गई और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए गए.

एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाला साबित भी हुआ. बावजूद इसके आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम को रिकवर करने व ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिव पंचायती राज से विस्तृत जवाब मांगा है.

Last Updated : Dec 10, 2019, 7:04 AM IST

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