नैनीताल: अल्मोड़ा जिले में न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध चितई गोल्ज्यू मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति और प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सरकारी अधिकारियों को शामिल करने की विज्ञप्ति जारी करने का मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गया है. उच्च अदालत ने मामले में डीएम समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अल्मोड़ा निवासी संध्या पंत ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की थी.
याचिका में संध्या पंत ने कहा है कि उनके परिवार से ताल्लुक रखने वाले केशवदत्त और भोलादत्त पंत ने 1919 में गोल्ज्यू मंदिर की स्थापना की थी. मंदिर बनाने के लिए ठेकेदार को 650 रुपए भुगतान भी किया गया था. लेकिन जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में मनमानी कर रहा है. हाई कोर्ट ने गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन कमेटी में डीएम, एसडीएम, जिला पर्यटन अधिकारी और तहसीलदार ही शामिल किए जा रहे हैं.