नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में सुनवाई की. आज मामले में बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ, उच्च न्यायालय के पूर्व महाधिवक्ता वीवीएस नेगी और अधिवक्ता रवींद्र विष्ठ ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष कोर्ट के सामने रखा. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद विपक्षी सचिवालय का पक्ष सुनने के लिए 11 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है.
कर्मचारियों को निकालना नियम के खिलाफ:कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बिना नोटिस दिए कार्य से हटा दिया गया, जबकि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना था. एक साथ इतने कर्मचारियों को निकालना विधानसभा नियमावली के विरुद्ध है. पूर्व में भी एक जनहित याचिका में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है. जिस पर कोर्ट ने सचिवालय से आगामी नियत तिथि को अपना पक्ष रखने को कहा है.
मामले के अनुसार अपनी बर्खास्तगी के आदेश को बबिता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ठ , कुलदीप सिंह और 102 अन्य ने एकलपीठ को चुनौती दी है. याचिकाओं में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं 27, 28 और 29 सितंबर 2022 को समाप्त कर दी गई थी. बर्खास्तगी आदेश में उन्हें किस आधार और किस कारण से हटाया गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया गया है. एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है. यह आदेश विधि विरुद्ध है.