नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी संपत्तियों को ना हटाकर केवल सरकारी संपत्तियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की जनसुनवाई करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई फरवरी के तीसरे सप्ताह को होगी.
कोर्ट ने अवैध पाए गए अतिक्रमणकारियों को नोटिस की तिथि से एक समाप्त होने के बाद शीघ्र हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रशासन को यह भी निर्देश दिए हैं कि अभी तक जो अतिक्रमण का मलबा उनके द्वारा फुटपाथ पर डाला गया है, उसे दस दिन के भीतर हटाएं, ताकि कोई दुर्घटना न हो और पैदल चलने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रशासन आगामी तिथि को कोर्ट में पेश करे.
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