नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि सभी परिसरों में खराब सीसीटीवी कैमरों को जल्द ठीक कराएं. कोर्ट ने प्रिंसिपल से पूछा है कि 18 मार्च को जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वह किस आधार पर किया. कोर्ट ने मामले में एक सप्ताह के भीतर अपना शपथपत्र पेश करने के आदेश दिए हैं.मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च की तिथि नियत की है.
पूर्व में कोर्ट ने मामले की जांच कराने हेतु कुमाऊं कमिश्नर व कुमाऊं डीआईजी की दो सदस्यी कमेटी गठित की थी और दो सप्ताह के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. आज कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में जो शिकायतें थी वे सही पाई, कॉलेज परिसर में सीसीटीवी नहीं लगे हैं जो लगे है वे खराब हैं. वहीं प्रिंसिपल ने 18 मार्च को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई.
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