नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जसपुर में विश्नोई मंदिर के सामने चौक बाजार सिटी चौक से संजय शु पैलेस तक सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करके फड़ खोके लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर पालिका जसपुर व राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
जसपुर अतिक्रमण मामला: HC ने राज्य सरकार और नगर पालिका से मांगा जवाब
encroachment case जसपुर में विश्नोई मंदिर के सामने चौक बाजार सिटी चौक से संजय शु पैलेस तक सार्वजनिक सड़क पर फड़ खोके लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की गई. खंडपीठ ने नगर पालिका जसपुर व राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने की बात कही है.
मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर की तिथि नियत की गई है. मामले के अनुसार जसपुर वार्ड नंबर 10 निवासी नितीन कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि जसपुर के बिश्नोई मंदिर के सामने चौक बाजार, सिटी चौक से संजय शु पैलेस तक सार्वजनिक सड़क पर नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिलकर फड़ खोके लगाकर अतिक्रमण किया गया है. जिसकी वजह से सड़क सकरी हो गई है. पैदल चलने के लिए रास्ता तक नहीं बचा है. कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका से की गई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि सड़क से अतिक्रमण को हटाया जाए.
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इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मेट्रोपोल में शत्रु संपत्ति के अतिक्रमणकारियों के मामले पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने आज अतिक्रमणकारियों से कब्जा खाली करने के लिए अंटर टेकिंग देने को कहा. लेकिन उन्होंने अंडर टेकिंग देने से इनकार कर दिया. इसके बाद साफ हो गया कि अब नैनीताल मेट्रोपोल में शत्रु संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा.
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