नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट द्वारा मांसाहारी भोजन व मलमूत्र डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि नियत की है.खण्डपीठ ने सरकार से पूछा है कि होटल का लाइसेंस समाप्त होने के दौरान कैसे संचालित हो रहा रहा था?
राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अपने शपथपत्र में कहा 31 मार्च 2023 को संचालित होटल ले रियो का लाइसेंस समाप्त हो गया था. जिसके नवीनीकरण के लिए संचालक ने 21 दिसम्बर 2023 को आवेदन किया. आवेदन के बाद पीसीबी ने 1 जनवरी 2024 को इसके संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा लाइसेंस समाप्त होने से पहले दो माह पूर्व नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाना था. जिसे होटल स्वामी ने नहीं किया. कोर्ट ने पीसीबी की रिपोर्ट पर सरकार से जवाब पेश करने को कहा है.
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