हलद्वानीः प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बॉन्ड के तहत एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद. कम से कम 5 साल तक सेवा दान अनिवार्य है.वहीं, कई डॅाक्टर ऐसे है जो इन शर्तों का उल्लघंन कर रहे हैं. जिसके चलते स्वास्थ्य महानिदेशक ने निर्देश जारी किया है और करीब 25 डॉक्टरों को अंतिम नोटिस जारी कर स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में ज्वॉइनिंग का निर्देश दिया है.अगर अंतिम तारीख तक ज्वॉइनिंग नहीं करते हैं. तो मेडिकल बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 18% ब्याज के साथ फीस वसूली जाएगी.
उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बॉन्ड के तहत एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन डॉक्टरों को उत्तराखंड में पहाड़ के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 5 साल तक मेडिकल की सेवा देना अनिवार्य है. लेकिन कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इन शर्तों का उल्लंघन कर अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं. इनमें से अधिकतर डॉक्टर या तो अपना अस्पताल खोल काम कर रहे हैं. इस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार से इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.