नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरयू नदी बागेश्वर में भारी मशीनों द्वारा खनन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.
गौरतलब है कि पहले हाईकोर्ट ने नदियों में भारी मशीनों द्वारा खनन करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रभावित लोग कोर्ट में अपना पक्ष रखें. इसी के तहत बुधवार को खनन व्यवसायियों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर कहा कि गया कि उनकी दलीलें सुनी जाए. क्योंकि, लॉकडाउन में खनन कार्य हेतु मजदूर नहीं मिलने के कारण उनको नुकसान हो रहा है. इसलिए उनको मशीनों से खनन की अनुमति दी जाए, जिस पर कोर्ट ने उनको सुनने के लिए 6 हफ्ते बाद की तिथि नियत की है.
ये है मामलाःमामले के मुताबिक बागेश्वर निवासी प्रमोद कुमार मेहता ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बागेश्वर नगर क्षेत्र एवं बागेश्वर तहसील के अंतर्गत एसडीएम बागेश्वर द्वारा 9 मार्च 2020 को एक निविदा प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा स्थानीय नागरिकों/संस्थाओं को सरयू नदी से रेता, बजरी उपखनिज के निस्तारण व उठान हेतु खुली नीलामी आमंत्रित की गई थी.