नैनीतालः अल्मोड़ा के नैनीसार में नियम विरूद्ध निजी संस्था को गांव की 356 नाली जमीन देने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब देने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने सरकार ने पूछा है कि किस आधार पर सरकार ने गांव की भूमि को निजी संस्था के हाथों में दिया है. वहीं, कम दाम पर गांव की भूमि को लीज पर देने को लेकर भी सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में जिंदल सोसायटी को 356 नाली जमीन आवंटित की गई थी. जिसके बाद अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. याचिका में कहा गया है कि अल्मोड़ा के नैनीसार में बिना ग्रामीणों की सहमति और बिना कानूनी प्रक्रिया के 356 नाली भूमि गैर कानूनी रूप से सरकार ने निजी उद्योगपति की संस्था को दी है. जहां पर हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोले जाने के बहाने कौड़ी के भाव पट्टे पर दी गई है. जिसे निरस्त किया जाए.