नैनीताल:उत्तराखंड हाइकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि या तो 8 नवंबर तक आदेश का पालन करें या फिर इसी तिथि को कोर्ट में पेश हों. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
मामले के अनुसार भरत सिंह, गब्बर सिंह समेत 32 अन्य लोगों ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2020 को सरकार की लगभग 130 स्पेशल अपीलों को निरस्त करते हुए निर्देश दिए थे कि वन विभाग में विभिन्न वन प्रभागों में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को समान कार्य समान वेतन व अन्य भत्ते दें. लेकिन अभी तक विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी उनके पक्ष में निर्णय दिया था. जिसके बाद सरकार ने स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी.