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बर्खास्त जिपं अध्यक्ष सविता चौधरी को राहत नहीं, वित्तीय अनियमितता मामले में HC ने मांगा जवाब - हरिद्वार में करोड़ों रुपए के घपले

नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी समेत तीन अन्य की ओर से जिला पंचायत को करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं करने के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सभी लोगों से जवाब तलब किया है. मामला हरिद्वार जिला पंचायत में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग से जुड़ा है.

Nainital High Court
सविता चौधरी को राहत नहीं

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Published : Sep 7, 2022, 6:33 PM IST

नैनीतालःहरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी समेत तीन अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता (Haridwar District Panchayat Financial irregularities) मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सविता चौधरी समेत अन्य लोगों को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि मंगलौर निवासी अमित कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी, कुसुम, विजयपाल और मोहम्मद ताहिर ने अपने पद का दुरुपयोग किया. साथ ही जिला पंचायत हरिद्वार में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं की. जिसकी जांच कमिश्नर गढ़वाल मंडल की ओर से गई और जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई. जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को बर्खास्त किया गया. साथ ही 5 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया. वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष पर 6 करोड़ 8 लाख 37 हजार 676 रुपए वसूलने के आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक राशि वसूला नहीं गया है.

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वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी (District Panchayat President Savita Chaudhary), कुसुम, विजयपाल और मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी कर सरकार से 13 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है. अगली सुनवाई 13 फरवरी 2013 की तिथि नियत की गई है.

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