नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने श्रीनगर के कांडा रामपुर तहसील अलकनंदा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने अलकनंदा स्टोन क्रशर, राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य सरकार और जियोलॉजिकल माइनिंग को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने आदेश दिया है. इसके साथ ही मामले की सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद होगी.
श्रीनगर गढ़वाल निवासी नरेंद्र सिंह सिंघवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि अलकनंदा स्टोन क्रशर पॉलिसी-2020 एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नियमावली के विरुद्ध लगाया गया है. सरकार ने साल 2020 की पॉलिसी और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी थी.