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किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का कम पैसा देने पर HC सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के पैसों का किसानों को गलत आंकड़े पेश कर कम पैसा देने पर सख्त रुख अख्तियार किया है. मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से 6 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

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Published : Mar 9, 2022, 2:14 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के पैसों का किसानों को गलत आंकड़े पेश कर कम दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से 6 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है. साथ में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस व एनसीएमएसएल कंपनियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तिथि नियत की है.

आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने मामले की जांच करने हेतु कमेटी गठित कर दी है और कमेटी ने एनसीएमएसएल को प्रतिबंधित कर दिया है. मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिले के 42 हजार 300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था. लेकिन डेटा उपलब्ध कराने वाली कम्पनी मुंबई द्वारा गलत आंकड़े दिए गए.

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जिसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का बहुत कम पैसा दिया गया और किसी किसान को दिया ही नहीं गया. जब इसकी शिकायत पीएमओ से की गई तो यह मामला संसद में भी उठा. किसानों द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों को हुए नुकसान का पैसा दिलाये जाने की मांग जनहित याचिका में की है.

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