नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज जूनियर हाईस्कूल के 936 शिक्षकों से ग्रेड-पे के मामले में जारी रिकवरी आदेश पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित शिक्षा विभाग से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है.
इस मामले के अनुसार, प्रादेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिकवरी आदेश को चुनौती दी गयी है. रिकवरी आदेश में कहा गया कि जिन शिक्षकों को 2018 से पहले 4600 का ग्रेड पे दिया गया है, वह नियम विरुद्ध तरीके से दिया गया है. इसलिए उनसे यह धनराशि रिकवर की जाय. विभाग ने रिकवरी के आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए.