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फ्लाई ओवर निर्माण को लेकर HC ने प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर जबाव पेश करने के दिये आदेश, पूछा- कब हटेगें अतिक्रमण - कालाढुंगी रोड़ अतिक्रमण

मुखानी क्षेत्र में फ्लाई ओवर निर्माण की राह में रोड़ा बन रहे अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रही है. इसी के तहत डीएम विनोद कुमार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुखानी क्षेत्र में करीब 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है.

nainital high court

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Published : Feb 20, 2019, 2:34 AM IST

नैनीतालःहल्द्वानी के मुखानी में फ्लाई ओवर निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने हाई कोर्ट में अपना जबाव पेश किया. इस दौरान उन्होंने जबाव पेश करते हुए कहा कि मुखानी क्षेत्र में करीब 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है. जिसकी वजह से फ्लाई ओवर का निर्माण में देरी हो रही है. वहीं, हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.


मुखानी क्षेत्र में फ्लाई ओवर निर्माण की राह में रोड़ा बन रहे अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रही है. इसी के तहत डीएम विनोद कुमार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुखानी क्षेत्र में करीब 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है. उन्होंने कहा कि कई जगह बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और फोन के खंबे आ रहे हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है. साथ ही बताया कि फ्लाई ओवर निर्माण के लिये टेंडर प्रकिया शुरू कर दी गई है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है.


बता दें कि हल्द्वानी निवाशी रिटायर्ड इंजीनियर पूरन जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी से रुद्रपुर जाने वाले अधिकांश लोग मुखानी होते हुए जाते हैं. इस रूट में कई अस्पताल, प्राईवेट इंस्टीट्यूट और संस्थान आते हैं. साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल का मुख्य मार्ग होने से जाम की स्थिति बनी रहती है. जिससे मरीजों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. याचिका में ये भी कहा गया कि बीते 2013 में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा फ्लाई ओवर को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन अब तक मामलें में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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