नैनीताल: हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को काशीपुर तहसीलदार को निलंबित करने का आदेश दिया है. इस कार्यवाही की रिपोर्ट 7 मई को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है.
मामले के अनुसार काशीपुर निवासी मोहम्मद इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि तेली जाति तो राज्य सरकार द्वारा ओबीसी जाति के रूप में मान्यता दी गई है और उसने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक ओबीसी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था, जिसे तहसीलदार द्वारा खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना होगा. जैसा कि 6 अगस्त 2021 को एक याचिका में उसके बड़े भाई ने प्राप्त किया था.