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MLA सुरेश राठौर मामलाः HC ने पीड़िता को सुरक्षा देने के आदेश दिए - अनिल सहगल

ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी जान को खतरा बताते हुए फिर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं हाईकोर्ट ने एसएसपी हरिद्वार को महिला को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं. साथ ही विधायक सुरेश राठौर समेत 3 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Nainital
नैनीताल

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Published : Jul 14, 2021, 10:41 PM IST

नैनीतालःहरिद्वार से ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला अपनी सुरक्षा को लेकर फिर नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गई है. महिला द्वारा अपनी जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को महिला को सुरक्षा देने के आदेश दिए है. साथ ही विधायक सुरेश राठौर समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एसएसपी हरिद्वार को आदेश दिए हैं कि अगर विधायक द्वारा पीड़िता या उनके किसी पक्ष को डराया धमकाया जाता है या जान-माल का खतरा होता है तो उस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए. वहीं, कोर्ट ने मामले में विधायक सुरेश राठौर, शिवप्रताप राठौर व अनिल सहगल को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है.

बता दें कि विधायक सुरेश राठौर के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर व उसके अन्य दो साथियों द्वारा उन्हें एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

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कोर्ट पहुंची पीड़ित का कहना है कि जब वे अपने व्यक्तिगत काम से विधायक के कार्यालय में गईं तो विधायक ने उनके साथ कई बार दुराचार किया. जिसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस से की गई. हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री, एसएसपी, आईजी, प्रधानमंत्री व नेशनल वुमन सेल में शिकायत की गई. उनकी इस शिकायत पर 1 जुलाई 2021 को आईपीसी की धारा 156(3) के तहत थाना बहादराबाद में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

वहीं इसके बाद विधायक ने भी पीड़िता के खिलाफ 25 मई 2021 को ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया. इस दौरान पुलिस ने पीड़िता उनके पति सहित दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि विधायक द्वारा पार्टी में पद दिलाने का प्रलोभन भी दिया था.

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