नैनीताल:उत्तराखंड हाइकोर्ट ने पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम द्वारा वित्तीय अनियमितता किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि तीन सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2024 की तिथि नियत की है.
पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अनियमितता मामले पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश - Pauri Municipality President
Nainital High Court पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाइकोर्ट ने पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम द्वारा वित्तीय अनियमितता किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सरकार को तीन सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Aug 29, 2023, 1:57 PM IST
सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराकर कहा कि पूर्व में कोर्ट ने आदेश देकर सरकार को आदेश दिए थे कि याचिका में लगाए गए आरोपों पर दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा था. लेकिन आज तक सरकार ने उस आदेश का न तो पालन किया न ही कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश की. जिस पर कोर्ट ने आज सरकार से तीन सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार पौड़ी निवासी नमन चन्दोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने नगर पालिका में कई लाखों का वित्तीय अनियमितताए की हैं, जिसकी जांच कराई जाए.
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए है कि चेयरमैन ने साल 2014 से 2017 तक एक पार्किंग का पैसा नगर पालिका हैड में जमा नहीं कराया है. वहीं नगर पालिका के लिए 51 लाख रुपए का समान खरीदा जाना था, उसका बिना टेंडर के पास करा दिया गया. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाए हैं कि रोड कटान में जो आरबीएम मिला था, उसका 17 लाख रुपए भी जमा नहीं किया. जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तो उनकी शिकायत पर एसडीएम द्वारा जांच की गई. जांच में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए, परन्तु सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.