नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के सौंदर्यीकरण व नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वहीं, इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जिला प्रसाशन को निर्देश दिए हैं कि 4 जून को सिखों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा के लिए माल रोड को 12 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाए.
बता दें कि हाई कोर्ट नैनीताल के सौंदर्यीकरण एवं नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ पर्यावरणविद् प्रो अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पूर्व में कोर्ट ने माल रॉड पर वाहनों के संचालन पर रोक लगा रखी थी. ऐसे में आज गुरू सिंह सभा की तरफ से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उन्हें शोभा यात्रा के लिए माल रोड में बड़े वाहन ले जाने की अनुमति दी जाए, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को ये आदेश दिए हैं.