नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा नानकमत्ता के प्रबंधन कमेटी के चुनाव तय समय पर नहीं कराए जाने के मामले में सुनवाई की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से 15 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव 8 सितंबर 2016 को हुए थे और कमेटी पांच साल के लिए चुनी गई थी.
कमेटी का कार्यकाल 21 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है. लिहाजा नई कमेटी का चुनाव तय समय के भीतर कराया जाए. मैनेजमेंट द्वारा चुनाव कराने हेतु एक पत्र कमिश्नर कुमाऊं को 22 सितंबर 2021 को दिया. जिसमें कहा गया कि प्रबंधन कमेटी के चुनाव निर्धारित समय के भीतर कराए जाएं. डीएम ने उधम सिंह नगर के उप जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त कमेटी का चुनाव 20 नवंबर को कराए जाएं.
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उप जिला अधिकारी ने कमेटी की बैठक तो बुलाई लेकिन, चुनाव की तारीख तय नहीं की. कमेटी का यह भी कहना है कि अगर तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए गए तो गुरुद्वारा का सारा कार्य प्रभावित होगा. गुरुद्वारे के बायलॉज में भी वर्णित है कि नई कमेटी का चुनाव तय समय से पहले चार माह पूर्व प्रारंभ होंगे. नई कमेटी तय समय से पहले चुनी जाएगी और नई कमेटी के शपथ लेने तक पुरानी कमेटी ही सारे कार्य देखेगी.