नैनीताल: बेतालघाट ब्लॉक में स्थापित हो रहे दो स्टोन क्रशरों का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्टोन क्रशर लगा रहे मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.
बता दें बेतालघाट के रहने वाले दलीप सिंह बोरा समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि बेतालघाट ब्लॉक में राज्य सरकार ने मां शैलपुत्री व मां शीतला स्टोन क्रशर लगाने की नियम विरुद्ध तरीके से अनुमति दी है. स्टोन क्रशरों का संचालन होने से क्षेत्र के करीब 5 हजार से अधिक लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा. साथ ही पूरे ब्लॉक की कृषि भूमि पर खतरा मंडराएगा.
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बेतालघाट ब्लॉक नदी के किनारे बसा है. इन स्टोन क्रशरों से पहाड़ के काश्तकारों की भूमि का कटान होगा. साथ ही जिस स्थान पर स्टोन क्रशर संचालित होने हैं उस स्थान पर 15 हजार लीटर की वाटर पंपिंग योजना चल रही है. जिससे इस वाटर पंपिंग योजना पर भी बुरा असर पड़ेगा. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि स्टोन क्रशर लगाने के लिए स्टोन क्रशर स्वामियों ने ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य नियमों का भी उलंघन किया है.