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रुड़की नगर निगम परिसिमन को लेकर HC की त्रिवेंद्र सरकार को फटकार, 2 हफ्ते में मांगा जवाब - हाई कोर्ट

बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पाड़ली और रामपुर गुजर गांवों को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था. लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 6 दिसंबर 2018 को नोटीफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया.

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Published : Feb 13, 2019, 10:09 PM IST

नैनीताल:रुड़की नगर निगम से 2 गांवों को बाहर करने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता ने सरकार पर नियमों की अवहेलना कर गांवों को नगर निगम से बाहर करने के खिलाफ याचिका डाली है.

दरअसल, आज बुधवार रुड़की नगर निगम के विस्तार के मामले में राज्य सरकार को कोर्ट में अपना जवाब पेश करना था. लेकिन राज्य सरकार आज अपना जवाब पेश नहीं कर पाई. जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक बार फिर से सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पाड़ली और रामपुर गुजर गांवों को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था. लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 6 दिसंबर 2018 को नोटीफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार अगर कोई गांव नगर निगम में शामिल कर लिया जाए तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है. साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा है कि दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया.

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