नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने डीएसए पार्किंग नैनीताल (DSA parking Nainital case) के खिलाफ दायर नगर पालिका परिषद की अपील पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कमर्शियल कोर्ट देहरादून (commercial court Dehradun) द्वारा पार्किंग ठेकेदार को दिए गए निर्णय को रिमांड करते हुए फिर से सुनवाई करने के आदेश कमर्शियल कोर्ट को दिए हैं.
DSA पार्किंग नैनीताल का मामला, HC ने कमर्शियल कोर्ट देहरादून को फिर से सुनवाई करने को कहा - Uttarakhand Latest News Today
डीएसए पार्किंग नैनीताल (DSA parking Nainital case) मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने कमर्शियल कोर्ट देहरादून (commercial court Dehradun) को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है. इस मामले में डीएसए पार्किंग नैनीताल (DSA parking Nainital case) के खिलाफ नगर पालिका परिषद ने याचिक दायर की थी.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करें, जबकि इस मामले की सुनवाई के लिए 2 मई की तिथि नियत थी. कोर्ट ने पर्यटन सीजन को देखते हुए दोनों पक्षों को निर्देश दिए हैं कि 25 अप्रैल तक पार्किंग व्यवस्था की यथास्थिति बनाए रखें.
पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी के फैसले पर HC में सुनवाई
मामले के अनुसार नगर पालिका परिषद नैनीताल ने अपील दायर कर कहा है कि कमर्शियल कोर्ट देहरादून ने डीएसए पार्किंग का ठेका तीन माह आगे बढ़ाए जाने को लेकर नगर पालिका को बिना सुने एक पक्षीय स्थगन आदेश दिया है, जो नियम विरुद्ध है. जबकि पार्किंग के ठेकेदार ने अभी उन्हें 28 लाख की बैंक गारंटी तक नहीं दी है. इसीलिए एकपक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त किया जाये. जबकि विपक्षी का कहना है कि कमर्शियल कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से पहले सभी औपचरिकताएं पूरी की हैं. उसके बाद ही उन्हें स्थगन आदेश मिला है.