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हल्द्वानी: कोर्ट का आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया दहेज उत्पीड़न का मामला

पहले पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था. आखिर में पीड़िता को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया.

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हल्द्वानी न्यूज

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Published : Nov 29, 2020, 12:30 PM IST

हल्द्वानी: कोर्ट के आदेश पर वनभूलपुरा थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया. अब पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक वनभूलपुरा क्षेत्र निवासी नियाजमीन जहां की शादी 15 जनवरी 2017 को मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ रिजवान अली से हुई थी. नियाजमीन का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी.

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नियाजमीन के मुताबिक उसके मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी में काफी सामान दिया था. बावजूद इसके ससुराल वाले उससे कार की मांग कर रहे थे. कार देने में उसके परिवार वाले असमर्थ थे. आखिर में दहेज के लिए ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी है. इतना ही नहीं महिला का आरोप है कि उसके देवर ने उसकी साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश भी की. इसकी शिकायत उनसे पुलिस थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

आखिर में महिला परेशान होकर कोर्ट की शरण में गई. कोर्ट ने वनभूलपुरा थाना पुलिस को दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करने के आदेश दिए है. जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति रिजवान अली, सास फरदीन ,जेठानी गुलशन और देवर फुरकान के खिलाफ मामला दर्ज किया.

वनभूलपुरा थाना प्रभारी सुशील कुमार ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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