नैनीताल: UKSSSC भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह द्वारा सरकारी भूमि में बनाए गए अवैध मकान के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की कार्यवाही पर रोक लगाने से उच्च न्यायलय ने इनकार करते हुए याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी से कल 28 सितंबर शाम 4 बजे तक अपने जमीन संबंधी कागजात उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है.
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के संबंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा. इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई. हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी.