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Chardham Yatra: वाहनों को ग्रीन कार्ड बिना नहीं मिलेगी एंट्री, इस वेबसाइट पर करें आवेदन

चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है. इस बार व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. जिससे यात्रा को सुगम बनाया जा सके. ग्रीन कार्ड बनने से यात्रियों के डिटेल के साथ ही पूरा डाटा परिवहन विभाग के पास उपलब्ध रहेगा.

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Published : Mar 29, 2023, 7:57 AM IST

Updated : Mar 29, 2023, 9:59 AM IST

वाहनों को ग्रीन कार्ड बिना नहीं मिलेगी एंट्री

हल्द्वानी: इस बार चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया हुआ है. बिना ग्रीन कार्ड के कमर्शियल वाहन यात्रा रूट पर नहीं चल पाएंगे. ऐसे में जो भी कमर्शियल वाहन चारधाम यात्रा पर जाएंगे, उनको परिवहन विभाग से ग्रीन कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड बनाने के लिए वेबसाइट जारी कर दी है.

वेबसाइट के माध्यम से कमर्शियल वाहन अपने वाहनों के प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे. तीन अप्रैल से परिवहन विभाग के कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे. इसके लिए वाहनों को आरटीओ कार्यालय में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. यह टेस्ट पास करने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा. यही नहीं रूट पर चलने वाले कमर्शियल वाहन चालकों के पास हिल लाइसेंस होना जरूरी होगा. अगर चालक के पास हिल लाइसेंस नहीं है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर 100 रुपए फीस जमा कर हिल लाइसेंस ले सकता है. यात्रा के दौरान वाहन चालक को ट्रिप कार्ड अपडेट करना होगा. जहां ट्रिप कार्ड के बाद ही परिवहन विभाग उनको आगे की यात्रा के लिए अनुमति देगा.
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संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य किया गया है. उन्होंने बताया कि ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए कमर्शियल वाहन चालकों या वाहन स्वामी को greencard.uk.gov.in पर लॉगिन कर वेबसाइट में वाहन का बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र,राज्य का परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, अपलोड करना होगा. जिसके बाद परिवहन विभाग के कार्यालय में वाहन को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. यह टेस्ट के बाद ही उक्त वाहन के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ग्रीन कार्ड बनाने के लिए 10 सीट से कम वाहनों के लिए ₹400, जबकि 10 सीट से अधिक वाहनों के लिए ₹600 चार्ज देना होगा.
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ग्रीन कार्ड की वैधता यात्रा सीजन तक रहेगी.परिवहन अधिकारी ने बताया कि यात्रा के दौरान ट्रिप कार्ड भी बनाना आवश्यक है. यात्रा के दौरान वाहन का चालक ग्रीन कार्ड वेबसाइट के अंदर ही ट्रिप कार्ड के ऑप्शन को अपडेट करेगा. जहां वाहन के नंबर के साथ साथ उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या के साथ यात्रियों के सभी डिटेल रहेगी. ट्रिप कार्ड की वैधता एक फेरे के लिए होगी. चालक हर फेरे में ऑनलाइन ट्रिप कार्ड को अपडेट करेगा. संदीप सैनी ने बताया कि ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी तैयारियां कर ली हैं.वाहन स्वामी ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, जहां वाहनों के फिटनेस चेक करने के बाद ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

इसकी प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होने जा रही है.उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग में निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की वैधता नहीं है. निजी वाहनों को ट्रिप कार्ड भरना अनिवार्य होगा. यात्रा मार्ग पोस्ट पर ट्रिप कार्ड की जानकारी चेक करने के लिए विभाग द्वारा स्कैनर लगाया जाएगा. जहां यात्री मोबाइल स्कैन कर ट्रिप कार्ड का डिटेल परिवहन विभाग के कर्मचारियों को दिखा सकेंगे. जिससे यात्रियों के डिटेल के साथ ही उनका डाटा भी विभाग के पास उपलब्ध रहे.

Last Updated : Mar 29, 2023, 9:59 AM IST

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