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जनरल-ओबीसी कर्मचारियों को राहत, हाई कोर्ट से मिली ये खुशखबरी

राज्य कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट में हड़ताल खत्म करने वाली याचिका निस्तारित होने पर कर्मचारियों ने खुशी जताई है.

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Published : Mar 12, 2020, 1:50 PM IST

Updated : Mar 12, 2020, 1:58 PM IST

Nainital Hindi News
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नैनीताल: जनरल-ओबीसी राज्य कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है. कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने को लेकर दायर की गई याचिका के निस्तारित होने पर कर्मचारियों ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट को भी मालूम है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रही है.

राज्य कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जनरल-ओबीसी संवर्ग के कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण खत्म किए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं. 11 दिन बाद भी कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. हड़ताल पर बैठे जनरल और ओबीसी कर्मचारी संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि जबतक राज्य सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक कर्मचारी हड़ताल पर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए सरकार उनके खिलाफ कोई कोई भी कार्रवाई क्यों न कर ले.

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कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उत्तराखंड में राज्य सरकार पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला नहीं कर रही है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में करीब एक लाख कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा. हाई कोर्ट में हड़ताल को खत्म करने को लेकर सरकार ने याचिका दायर की थी. जिसे हाई कोर्ट ने निस्तारित करके कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया है.

Last Updated : Mar 12, 2020, 1:58 PM IST

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