रामनगरः कॉर्बेट लैंडस्केप से सटे 4 रिजॉर्ट संचालकों को थर्टी फर्स्ट नाइट में 50 डेसिबल आवाज में डीजे बजाना महंगा पड़ा है. वन विभाग ने 4 रिजॉर्ट संचालकों को नोटिस भेजा है. अब रिजॉर्ट्स स्वामियों को नोटिस का जवाब देना होगा. लिहाजा, संबंधित रिजॉर्ट्स संचालकों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
कॉर्बेट से सटे क्षेत्र में थर्टी फर्स्ट पर बजाया कान फाड़ू डीजे, 4 रिजॉर्ट्स पर होगी कार्रवाई! - कॉर्बेट नेशनल पार्क
DJ High Volume in Corbet National Park Area कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे होटलों और रिजॉर्ट्स में थर्टी फर्स्ट और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ा. पर्यटक डीजे की धुन पर जमकर नाचते नजर आए. कुछ रिजॉर्ट्स ने डीजे के साउंड को कम नहीं किया, जिस पर जवाब तलब किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Jan 1, 2024, 5:25 PM IST
बता दें कि वन्यजीव संरक्षण के मद्देनजर सरकार ने कॉर्बेट पार्क से 500 मीटर के दायरे को साइलेंट जोन घोषित किया है. ताकि, वन्यजीवों के आराम में कोई खलल न पड़े. ऐसे में रात में 40 डेसिबल से ज्यादा और दिन के समय 50 डेसिबल से ज्यादा साउंड में डीजे बजाने पर जुर्माने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई का नियम है, लेकिन कॉर्बेट पार्क से सटे ढिकुली क्षेत्र में थर्टी फर्स्ट की नाइट में नियमों को ठेंगा दिखाकर तेज आवाज में डीजे बजाया गया. जहां चार रिजॉर्ट में 50 डेसिबल से ज्यादा आवाज में डीजे बजाया गया. जिस पर वन विभाग ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है.
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रामनगर वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि देर रात को वन विभाग की टीम ने कॉर्बेट पार्क से सटे रिजॉर्ट्स पर नजर रखने के लिए गश्त की. जहां चार रिजॉर्ट्स में 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज में डीजे बजाया जा रहा था. जो सीधे तौर पर साइलेंट जोन में नियमों का उल्लंघन था. ऐसे में इन रिजॉर्ट संचालकों को नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपए या इससे भी ज्यादा का जुर्माना वसूला जा सकता है. साथ ही हिदायत दी गई कि अगली बार ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.